बलरामपुर: अनुबंध अवधि के बीच दुकान खाली कराने का आरोप, मामला न्यायालय में विचाराधीन

बलरामपुर। नगर पालिका परिषद बलरामपुर से संबंधित एक दुकान को लेकर विवाद सामने आया है। दुकानदार मोहम्मद लईक एवं शाहिद हसन टीपू ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका परिषद द्वारा 15 वर्ष के अनुबंध पर आवंटित दुकान को अनुबंध अवधि पूरी होने से पहले ही खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका के कर्मचारी दुकान खाली कराने के लिए पहुंचे और इस दौरान स्थानीय सभासद ने भी कर्मचारियों को संविधान एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करने की बात कही। उनका आरोप है कि नगर पालिका द्वारा अनुबंध की शर्तों की अनदेखी करते हुए जबरन बेदखली का प्रयास किया जा रहा है।
दुकानदारों के अनुसार, संबंधित दुकान का निर्माण हाल ही में कराया गया था। इसके बावजूद उसी स्थान पर नई दुकानों के निर्माण की योजना बनाकर वर्तमान दुकान को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि यदि नई बनी दुकानों को समय से पहले तोड़ा जाता है, तो इससे सरकारी धन एवं राजस्व की अनावश्यक हानि होगी।
दुकानदारों ने मांग की है कि नगर पालिका परिषद अनुबंध की सभी शर्तों का सम्मान करे तथा न्यायालय के अंतिम निर्णय और विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ही कोई कार्रवाई करे।
नगर पालिका परिषद का पक्ष अभी सामने आना शेष है। यदि इस संबंध में नगर पालिका परिषद की ओर से कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
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