🚨 हाईकोर्ट का बड़ा आदेश | बलरामपुर
🏛️ आदर्श नगर पालिका की दुकानों के आवंटन पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर की ओर से 4 फरवरी 2026 को जारी दुकानों के आवंटन संबंधी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है।
📌 मामला: रिट-सी संख्या 8488/2026
कपिल गौरव बनाम आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर एवं अन्य
⚖️ न्यायमूर्ति आलोक माथुर एवं न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने 14 अगस्त 2026 को मामले की सुनवाई की।
🔎 याचिकाकर्ता की प्रमुख दलील
• विज्ञापन में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई।
• सरकारी संपत्ति की दुकानों का आवंटन “फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ड” (पहले आओ, पहले पाओ) के आधार पर किया जा रहा है।
• उपलब्ध दुकानों की संख्या से अधिक आवेदक होने की स्थिति में यह प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी नहीं हो सकती।
• दुकानों का आवंटन निष्पक्ष प्रक्रिया, जैसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स, के माध्यम से किया जाना चाहिए।
⚖️ हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश
➡️ प्रतिवादियों को 3 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश।
➡️ याचिकाकर्ता को इसके बाद 2 सप्ताह में रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने का समय।
➡️ अगली सुनवाई तक 4 फरवरी 2026 के विज्ञापन के आधार पर दुकानों का कोई और आवंटन नहीं होगा।
📅 अगली सुनवाई: 1 अक्टूबर 2026
⚠️ महत्वपूर्ण: हाईकोर्ट ने फिलहाल विज्ञापन को अंतिम रूप से रद्द नहीं किया है, बल्कि अगली सुनवाई तक उसके आधार पर आगे के आवंटन पर रोक लगाई है। अब नगर पालिका का जवाब और आगे की न्यायिक कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।
📢 बड़ा सवाल
सरकारी संपत्ति के आवंटन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समान अवसर कितना सुनिश्चित किया गया? हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में इस मामले की दिशा और स्पष्ट हो सकती है।
Reporter:- Mohd Tauqeer Faridi
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